2 बेटियों सहित 5 लोगों के हत्यारे पिता को फांसी की सजा

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अगरतला त्रिपुरा 

त्रिपुरा की एक अदालत ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को पिछले साल अपनी दो बेटियों, बड़े भाई, एक पुलिस अधिकारी सहित पांच लोगों की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। त्रिपुरा पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि खोवई जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी प्रदीप देब रॉय को अपनी दो नाबालिग बेटियों अदिति देब रॉय, मंदिरा देब रॉय, बड़े भाई अमलेश देब रॉय की लोहे की छड़ से हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई।

यह घटना पिछले साल 26 नवंबर को खोवाई जिले के उत्तर रामचंद्रघाट इलाके में हुई थी। जब इंस्पेक्टर सत्यजीत मल्लिक के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचा, देब रॉय ने पुलिस अधिकारी और दो अन्य – कृष्णा दास और उनके बेटे कर्णधीर दास, जो एक ऑटो रिक्शा में देब रॉय के घर जा रहे थे, पर लोहे की छड़ से हमला किया।

त्रिपुरा की एक अदालत ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को पिछले साल अपनी दो बेटियों, बड़े भाई, एक पुलिस अधिकारी सहित पांच लोगों की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। त्रिपुरा पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि खोवई जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी प्रदीप देब रॉय को अपनी दो नाबालिग बेटियों अदिति देब रॉय, मंदिरा देब रॉय, बड़े भाई अमलेश देब रॉय की लोहे की छड़ से हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई।

यह घटना पिछले साल 26 नवंबर को खोवाई जिले के उत्तर रामचंद्रघाट इलाके में हुई थी। जब इंस्पेक्टर सत्यजीत मल्लिक के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचा, देब रॉय ने पुलिस अधिकारी और दो अन्य – कृष्णा दास और उनके बेटे कर्णधीर दास, जो एक ऑटो रिक्शा में देब रॉय के घर जा रहे थे, पर लोहे की छड़ से हमला किया। पुलिस इंस्पेक्टर और कर्णधीर दास ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देब रॉय ने अपनी पत्नी मीना पॉल (देब रॉय) के साथ भी मारपीट की थी। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि देब रॉय को मौत की सजा त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आधार पर सुनाई गई है।

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