@ नई दिल्ली
नई दिल्ली मोदी सरनेम’ मामले में सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में दोषी करार दिया है।सुरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी गई। इस मामले में उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। दरअसल साल 2019 में इस मामले में उन पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले कोर्ट में उपस्थित होने के लिए राहुल गुरुवार को सूरत पहुंचे थे।
मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है। इस बयान के बाद देश भर में सियासी तूफान खड़ा हो गया था। इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया था। इससे पहले पिछले शुक्रवार को यानी 17 मार्च को दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई थीं। साथ ही कोर्ट ने 23 मार्च यानी आज के दिन फैसला सुनाने की तारीख तय की थी।क्या था मामला जिसमें राहुल गांधी दोषी करार वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे।
उन्होंने एक रैली में कथित तौर पर कहा था, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।
गौरतलब है कि राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। राहुल गांधी इस मामले में पहली दफा 9 जुलाई 2020 को अदालत के सामने पेश हुए थे। मामले की सुनवाई में जब देरी हुई तो पूर्णेश मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सूरत में निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया था। आखिरी बार अक्टूबर 2021 में जब वह कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने इस दौरान खुद को निर्दोष बताया था