@ नई दिल्ली
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने फ्लाई एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है।फ्लाई लॉजिस्टिक्स को हिंदुजा लेलैंड का कर्ज चुकाना है।अपीलीय न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ के पांच अप्रैल 2022 के आदेश को बरकरार रखा है जिसने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस की याचिका को अस्वीकार कर दिया था।
एनसीएलटी ने कहा था कि चूक की तारीख 24 दिसंबर, 2022 है, जो ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता की धारा 10ए में दी गई निषेध अवधि के दायरे में है और ऐसी अवधि में होने वाली चूक पर कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए कभी भी कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती है।इस फैसले को हिंदुजा समूह ने एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी और कहा कि एनसीएलटी में दायर याचिका में चूक की तारीख 24 दिसंबर, 2022 बताई गई है जो गलत है।
हिंदुजा फाइनेंस ने कहा कि वह एक संशोधित आवेदन देना चाहती थी लेकिन एनसीएलटी ने सुनवाई के पहले ही दिन याचिका खारिज कर दी इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाई।हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी हिंदुजा की याचिका खारिज कर दी और कहा कि चूक की तारीख साफ-साफ 24 दिसंबर, 2022 बताई गई है।