@ भोपाल मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित आर.टी.सी. मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में एक मई 2022 से 6 माह तक के लिए क्रियान्वित करने तथा मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों के लिए सम्बंधित अधिनियम एवं नियमों में शिथिलता देने का अनुमोदन दिया।
मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 116 क के उपनियम (3) में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्रामीण मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों का संचालन, ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए संचालित वाहनों पर मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णत: छूट और ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा अर्जित किए गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि का आगामी छमाही में वाहन संचालक को प्रदाय किया जाना शामिल है। इस सम्बन्ध में सभी कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जायेगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की सहकारी सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, बनापुरा, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किए जाने के लिए एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत विक्रय अनुबंध की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की चाचौड़ा, जिला गुना स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।