हरियाणा मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग औद्योगिक (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन

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@ चंडीगढ़ हरियाणा 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग औद्योगिक (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इन नियमों को हरियाणा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग औद्योगिक (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम 2022 कहा जा सकता है।

वर्तमान में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग में इलेक्ट्रीशियन, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पर्सनल कंप्यूटर सहित लेजर प्रिंटर मशीन ऑपरेटर ,  फोटो टाइप सेटर कंपोजिंग मशीन ऑपरेटर (पीटीएसओएमओ), लिथोग्राफर रिटूचर आर्टिस्ट, हैलो प्रिंटर, लेआउट आर्टिस्ट-कम-पेस्टर और फोर कलर वेब ऑफसेट मशीन ऑपरेटर के एक्स-कैडर पदो की पदोन्नति के लिए कोई चैनल नहीं है। हरियाणा मुद्रण और स्टेशनरी विभाग औद्योगिक (ग्रुप सी) सेवा नियम 1998 में जनरल फोरमैन के एक्स-कैडर पदों की पदोन्नति का चैनल प्रदान करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है।

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