@ नई दिल्ली
GST काउंसिल की 49वीं बैठक शनिवार शाम को संपन्न हो गई।इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। पेट्रोलिय प्रोडक्ट को GST के दायरे में लाये जाने केवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हालिया बयान के बाद कुछ लोग पेट्रोल-डीजल के रेट में कमी आने की उम्मीद लगाएबैठे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। GST काउंसिल की मीटिंग में तरल गुड़ (राब), पेंसिल शार्पनर और चुनिंदा ट्रैकिंग उपकरणों पर GST घटाने का फैसला किया। इससे ये तीनों ही चीजें सस्ती हो गई हैं।
इसके अलावा सालाना रिटर्न भरने में देरी पर लगने वाले विलंब शुल्क को युक्तिसंगत करने पर भी फैसला हुआ।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर बैठक में लिये गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जून के 16,982 करोड़ रुपये समेतGST (GST) क्षतिपूर्ति के सारे बकाया का जल्द भुगतान राज्यों को कर दिया जाएगा। बैठक में सीतारमण के अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
वित्त मंत्री ने बताया कि पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जाएगी।इसके लिए ओडिशा के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में तरल गुड़ पर पैकिंग से पहले GST को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया गया। पेंसिल शार्पनर पर GST (GST) 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई।
काउंसिल की तरफ से यह फैसला किया गया कि यदि टैग-ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर जैसा उपकरण कंटेनर पर पहले से ही चिपका हुआ है, तो उस डिवाइस पर कोई IGST नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि GST काउंसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बाद 20 करोड़ के व्यापार वाले
पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नियत तिथि के बाद सालाना GST रिटर्न भरने पर फॉर्म GSTआर-9 विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का फैसला लिया है।एक वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये के व्यापार वाले व्यक्ति पर एक दिन का विलंब शुल्क 50 रुपये है, जो व्यापार के अधिकतम 0।04 प्रतिशत के अधीन है। पांच करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक के व्यापार वालेव्यक्ति पर विलंब शुल्क 100 रुपये प्रतिदिन हो जाएगा। यह भी कुल व्यापार के 0।04 के अधीन है।