आवेदन प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी किए जाएँगे : हरदीप सिंह मुंडियान

@ चंडीगढ़ पंजाब :-

पंजाब शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियान ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत कॉलोनियों के विकास हेतु लाइसेंस जारी करने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

अधिक जानकारी देते हुए, हरदीप सिंह मुंडियान ने बताया कि आवास एवं शहरी विकास विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में कॉलोनियों के विकास हेतु लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एसओपी तैयार की है। इस प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया है: आशय पत्र जारी करना (30 दिनों के भीतर) और लाइसेंस जारी करना (30 दिनों के भीतर)। कुल समय सीमा आवेदक द्वारा संबंधित विकास प्राधिकरण को आवेदन जमा करने की तिथि से 60 दिनों की है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पहले प्रमोटरों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, जिसके कारण विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा अक्सर अनावश्यक देरी होती थी। इस चिंता को दूर करने के लिए, विभाग ने अब एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में आवेदन जमा करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर लाइसेंस प्रदान किए जाएँगे।

सर. हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि नई एसओपी के तहत अब पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध बना दिया गया है। योजना, लेखा और लाइसेंसिंग जैसे मामलों को संभालने वाली प्रत्येक शाखा के साथ-साथ पीपीसीबी, पीएसपीसीएल, वन, जल निकासी, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के लिए विशिष्ट समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक अधिकारी को इन निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करना आवश्यक है और किसी भी अनुचित देरी पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि मान सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान और रोज़गार के अवसर पैदा करने की इसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए पहले ही कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने से न केवल प्रमोटरों को होने वाली असुविधा कम होगी, बल्कि पंजाब के रियल एस्टेट विकास को भी नई गति मिलेगी।

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