@ गांधीनगर गुजरात
गुजरात के मोरबी में पुल टूटने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। गुरुवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा कि मृतकों के परिवारों को दिया गया मुआवजा काफी नहीं है। इस राशि को दोगुना किया जाए। वहीं सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने का आदेश भी दिया गया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। कोर्ट ने कहा कि मृतकों के परिवारों की जानकारी भी सार्वजनिक की जाए।
पिछले महीने हुए इस हादसे में 130 लोगों की जान चली गई थी। केवल तार टूटने से यह हादसा हुआ था। हादसे के लिए पुल का रख-रखाव करने वाली कंपनी को दोषी माना गया है। पुल लंबे समय से बंद था और दिवाली से ठीक पहले खोला गया था। तभी हादसा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, मरम्मत और प्रबंधन में लापरवाही के चलते ठेकेदार कंपनी ओरेवा समूह और स्थानीय नगरपालिका पर भी सवाल उठे हैं।