उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 16 अप्रैल,2021 को 10 बजे से 4 बजे तक…

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संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को सुुबह 10.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, पंचकूला  में की जाएगी। इसमें मंच के चेयरमैन एवं सदस्यगण हिस्सा लेंगे।

निगम के प्रवक्ता ने मंगलवार जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि  अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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