भारत सरकार ने गुकेश के प्राइज मनी पर माफ किया टैक्स

@ नई दिल्ली

भारत के युवा ग्रैंड मास्टर गुकेश डोम्माराजू यानि गुकेश डी ने हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चीनी खिलाड़ी डिंग लिरेन को हराया था और शतरंज की दुनिया के नए बादशाह बने थे। उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी और सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद उन पर इनामों की बारिश हो गई थी। उन्हें प्राइज मनी में 1.3 मिलियन डॉलर यानि करीब 11 करोड़ रुपये मिले थे। हालांकि इसके बाद उन पर भारी टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें करीब 4.67 करोड़ रुपये टैक्स भरने थे। लेकिन भारत सरकार ने उनकी ऐतिहासिक जीत के सम्मान में इससे राहत दे दी है।

सिंगापुर के नियमों के मुताबिक वहां की सरकार को इनामी राशि पर गुकेश को एक रुपये भी नहीं देने थे। प्राइज मनी का पूरा पैसा वो घर लेकर आए। लेकिन भारत में टैक्स नियमों के अनुसार उनकी गिनती हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के तौर पर होती है। इसलिए उन्हें 30 प्रतिशत टैक्स और सरचार्ज मिलाकर अनुमानित करीब 4,67 करोड़ रुपये भारत सरकार को देने थे। इससे उनके पास सिर्फ 6,33 करोड़ रुपये ही जेब में बच पाते। लेकिन एक अपील के बाद गुकेश को टैक्स देने से छूट मिल गई है।

दरअसल, आर्थिक मसलों से जुड़ी वेबसाइट फिलोक्स ने अब दावा किया है कि उसने भारत सरकार से गुकेश के प्राइज मनी पर टैक्स से छूट देने की अपील की थी। वित्त मंत्रालय ने उनकी मांग को माना लिया है और गुकेश की ऐतिहासिक जीत के सराहा और उनके सम्मान में उन्हें इनाम के रूप में मिली राशि पर टैक्स से राहत दे दी है। ताकि भारतीय युवाओं को आगे बढ़ने का हौसला मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फैसला का जल्द ही आधिकारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। बता दें तमिलानाडु की सांसद आर सुधा ने भी गुकेश को टैक्स से छूट देने के लिए पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी।

गुकेश चेन्नई के रहने वाले हैं। उनकी उपलब्धि ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। वहीं उनके राज्य तमिलनाडु में इस जीत का जबरदस्त जश्न मनाया गया। भारत की चेस फैक्ट्री कहे जाने तमिलनाडु के लिए ये गर्व की बात थी। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें 5 करोड़ रुपये इनाम देने का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर भी गुकेश को टैक्स देना था लेकिन अब उन्हें इससे भी राहत मिल गई है। हालांकि, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। आधिकारिक ऐलान के बाद ही इस इनामी राशि पर छूट की बात साफ हो पाएगी।

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