हरियाणा सरकार ने पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि माफ करने का निर्णय लिया

@ चंडीगढ़ हरियाणा

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम की तर्ज पर कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड तथा हथकरघा एवं निर्यात निगम के उन पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि माफ करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ प्राप्त किया था।
निर्णय के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2020 से पहले की अवधि के लिए भुगतान की गई कुल मूल राशि, कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हथकरघा एवं निर्यात निगम के पूर्व कर्मचारियों से बिना ब्याज के वसूल की जाएगी।
वसूली एक वर्ष तक सीमित होगी, विशेष रूप से अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर, 2020 के बाद भुगतान की गई कुल मूल राशि भी उसी तर्ज पर बिना ब्याज के वसूल की जाएगी।
कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हथकरघा एवं निर्यात निगम के पूर्व कर्मचारियों से वसूली के लिए लंबित कुल मूल राशि 1,46,89,690 रुपये, जो 1 अक्टूबर, 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है, माफ कर दी जाएगी।
इन तीनों निगमों के किसी भी पूर्व कर्मचारी की मानदेय की पात्रता बकाया मूल राशि की वसूली तथा जिले में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधीन 1 अक्टूबर, 2020 से ही प्रभावी होगी।
इन तीनों निगमों के किसी भी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा किसी अवधि के लिए भुगतान की गई पेंशन के विरुद्ध पहले से वसूल की गई/जमा की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की कोई भी राशि केवल उनकी वसूली योग्य राशि में समायोजित की जाएगी।हालांकि किसी भी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा पहले से वसूल की गई/जमा की गई कोई भी अतिरिक्त राशि, चाहे वह किसी भी अवधि की हो, वापस नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने इन तीनों निगमों के पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्थान पर एक निश्चित मासिक मानदेय को मंजूरी दी है, जो कर्मचारी वर्गीकरण के आधार पर 6000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह है।

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