CBDT ने सामान्यत: प्रयुक्‍त ITR दाखिल करने की कार्यात्‍मकता 1 अप्रैल, 2024 को चालू की

@ नई दिल्ली

केन्‍द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपयुक्‍त) के लिए अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी है।

आमतौर पर करदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली ITR कार्यप्रणाली यानी ITR-1, ITR-2 और ITR-4, करदाताओं के लिए अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। कंपनियां 1 अप्रैल से ITR-6 के जरिए भी अपनी ITR दाखिल कर सकेंगी।

इसके अगुआ के रूप में, CBDT ने ITR फॉर्म पहले ही अधिसूचित कर दिया था, जिसकी शुरुआत ITR 1 और 4 से हुई थी, जिन्हें 22 दिसम्‍बर, 2023 को अधिसूचित किया गया था, ITR-6 को 24 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया था और ITR-2 को 31 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया था।

ई-रिटर्न मध्यस्थों की सुविधा के लिए, ITR-1, ITR-2, ITR-4 और ITR-6 के लिए जेएसओएन खाका और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का खाका भी उपलब्ध कराया गया है। इस तक ई-फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड अनुभाग के तहत पहुंचा जा सकता है।

इसप्रकार, करदाता 01.04.2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2024-2025 के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-4 और ITR-6 दाखिल करने में सक्षम होंगे। वास्तव में, आकलन वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 23,000 ITR अब तक दाखिल हो चुके हैं। ITR 3, 5 और 7 दाखिल करने की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी।

हाल के दिनों में यह पहली बार है कि आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन अपना रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाया है। अनुपालन में आसानी और निर्बाध करदाता सेवाओं की दिशा में यह एक और बड़ा कदम है। आयकर रिटर्न की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए पृष्ठ: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login

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