पंजाब सरकार ने 10 जुलाई 2024 को मतदाताओं के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा की

@ चंडीगढ़ पंजाब

पंजाब सरकार ने 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/शैक्षणिक संस्थानों के लिए 10 जुलाई, 2024 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 के तहत स्थानीय अवकाश की घोषणा की है।

यह अवकाश 10 जुलाई, 2024 (बुधवार) को 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर है।

यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता है तथा पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो वह अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करके सक्षम प्राधिकारी से 10 जुलाई, 2024 को विशेष अवकाश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह अवकाश अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा।

इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी(1) के प्रावधान के अनुसार, 10 जुलाई 2024 (बुधवार) को जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के लिए किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी व्यक्तियों के संबंध में सवेतन अवकाश घोषित किया जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIVE OFFLINE
track image
Loading...