चुनाव में वीडियोग्राफी मतदान केन्द्रों के 100 मीटर से बाहर की जाए : उच्च न्यायालय

@ चंडीगढ़ पंजाब :

राज्य चुनाव आयोग उम्मीदवारों और आम जनता को सूचित करता है कि आयोग ने अपने 10.10.2024 के आदेशों के तहत मतदान केन्द्रों के बाहर निजी व्यक्तियों, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, को वीडियोग्राफी की अनुमति दी है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी निजी व्यक्ति को मतदान केन्द्रों के भीतर कोई वीडियोग्राफी गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आयोग द्वारा ये निर्देश सीडब्ल्यूपी 9601/2012 कृष्ण कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम में माननीय उच्च न्यायालय (डीबी) द्वारा पारित दिनांक 24.5.2012 के आदेश के अनुसार पहले ही जारी किए जा चुके हैं। पंजाब राज्य, जिसका क्रियाशील भाग इस प्रकार है:

याचिकाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति मतदान केन्द्र के बाहर अपने खर्चे पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र है और यदि वे ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान केन्द्रों के अंदर वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त आदेश के अनुसार, राजनीतिक दलों के निजी व्यक्तियों/कार्यकर्ताओं द्वारा अपने खर्चे पर वीडियोग्राफी की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसी वीडियोग्राफी मतदान केन्द्रों के 100 मीटर से बाहर की जाए।

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