@ नई दिल्ली :-
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 17 अगस्त 2025 को मेरठ–करनाल सेक्शन (एनएच-709A) स्थित भूनी टोल प्लाजा पर टोल स्टाफ द्वारा सेना के जवान से अभद्र व्यवहार किए जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित टोल एजेंसी का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। साथ ही, एजेंसी को एक वर्ष तक किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

NHAI ने इस टोल एजेंसी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी की 3.66 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जब्त करते हुए भूनी टोल प्लाजा पर क्षतिग्रस्त हुए उपकरणों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत/प्रतिस्थापन लागत के लिए समायोजित किया जाएगा।
इस मामले में टोल एजेंसी मेसर्स धर्म सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसका जवाब असंतोषजनक पाया गया। जाँच में एजेंसी अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करती पाई गई, जिसमें टोल स्टाफ की अभद्रता, हाथापाई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना और शुल्क वसूली कार्यों में बाधा शामिल है।
भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, NHAI ने सभी टोल कलेक्शन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अपने उन कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो सड़क उपयोगकर्ताओं और जन प्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। साथ ही सभी टोल एजेंसियों को अपने स्टाफ को सड़क उपयोगकर्ताओं से शालीन व्यवहार और संवाद कौशल पर प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा गया है। NHAI ने ‘टोल प्लाजा पर ग्राहक बातचीत और संचार कौशल को बढ़ाना’ विषय पर सभी टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण भी आयोजित किया था।
NHAI का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है और टोल स्टाफ द्वारा असभ्य व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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