महिलाओं को पोश एक्ट, साइबर क्राइम के प्रति किया जाएगा जागरूक : चेयरपर्सन रेनू भाटिया

@ चंडीगढ़ हरियाणा :-

हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं को पोश एक्ट, साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार कोई भी घटना न हो।

रेनू भाटिया ने यह बात चण्डीगढ़ में प्रेस कांफ्रैस के दौरान कही। इससे पूर्व उन्होंने 15 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले एक महिने में स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और औद्योगिक क्षेत्रों में पोश एक्ट के तहत इंटरनल कमेटी बनाई जाए। इसके साथ ही कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों का नाम व नम्बर बोर्ड पर अंकित होना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि कोई इस कमेटी का गठन नहीं करता तो नियमों के अनुसार 50 हजार रूपए जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। जहा पर 10 से ज्यादा महिलाएं कार्यरत होती है वहा पर कमेटी बनाना जरूरी है।

रेनू भाटिया ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में जहां पर महिला आयोग द्वारा कार्यक्रम किए गए है उस क्षेत्र की स्वयं रोजगार को बढ़ावा देने वाली महिलाओं से चर्चा की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं से फीडबैक भी लिया जाता है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओ को स्वयं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं की रूचि के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभाग महिला आयोग के साथ समन्वय करके महिलाओं को उनके अधिकारो के लिए जागरूक करे और मजबूत करने का कार्य करे।

रेनू भाटिया ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि उनके यहां पर महिलाओं के लिए क्या- क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और किस योजना में कितने लाभार्थियों को लाभ दिया गया है उन सभी की लिस्ट उपलब्ध करवाई जाए ताकि भविष्य में उन महिलाओं के माध्यम से अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्किल विभाग बुनकर के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करें।

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