@ तिरूवनंतपुरम केरल :-
राज्य चुनाव आयुक्त ए. शाहजहां ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकाय के आम चुनावों के तहत आयोजित अभियान रैलियों और सार्वजनिक बैठकों का आयोजन इस तरह से किया जाना चाहिए कि कानून और व्यवस्था बनी रहे और संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हो।

संबंधित राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को सार्वजनिक सभा के समय और स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचित करना होगा ताकि पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात नियंत्रण के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों की सभाओं और जुलूसों में बाधा या व्यवधान न डालें। किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं या समर्थकों को किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित जनसभाओं में समस्याएँ पैदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे अपनी पार्टी के पर्चे बाँटकर हों , व्यक्तिगत रूप से , लिखित रूप से , या प्रश्न उठाकर । किसी राजनीतिक दल को उसी स्थान पर जुलूस नहीं निकालना चाहिए जहाँ किसी राजनीतिक दल की सभा हो रही हो। अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को किसी दल के पोस्टर नहीं हटाने चाहिए।
राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस स्थान पर वे अपनी सभाएँ आयोजित करने जा रहे हैं, वहाँ कोई प्रतिबंधात्मक आदेश या निषेधाज्ञा लागू न हो। यदि ऐसा कोई आदेश हो, तो उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इनसे छूट मिलने की स्थिति में, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।
जो कोई भी सार्वजनिक सभाओं में व्यवधान डालता है या उन्हें भड़काता है या सभा स्थल पर अव्यवस्थित तरीके से कार्य करता है, उसे तीन महीने तक के कारावास या एक हज़ार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह चुनाव अवधि के दौरान आयोजित किसी भी राजनीतिक प्रकृति की सार्वजनिक सभा पर लागू होगा।
सभाओं के आयोजन हेतु लाउडस्पीकर या अन्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। लाउडस्पीकरों का संचालन केवल ध्वनि प्रदूषण संबंधी कानूनी प्रावधानों के अनुसार अनुमेय स्तर पर ही किया जाना चाहिए ।
जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले से ही यह तय कर लेना चाहिए कि जुलूस कहां से शुरू होगा, किस मार्ग से जाएगा, तथा कहां और किस समय पर समाप्त होगा, तथा आवश्यक पुलिस व्यवस्था करने के लिए क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को पहले से ही सूचित कर देना चाहिए।
आयोजकों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि जिन क्षेत्रों से जुलूस गुजरेगा, वहां कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है या नहीं, तथा इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करना चाहिए, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा छूट न दी जाए।
आयोजकों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से कदम उठाने चाहिए कि जुलूस बिना किसी वाहन यातायात बाधा के गुज़रे। यदि जुलूस बहुत लंबा है , तो भारी यातायात भीड़ से बचने के लिए इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटना चाहिए। यातायात प्रतिबंधों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए।
जुलूस निकालते समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यदि दो या दो से अधिक राजनीतिक दल या उम्मीदवार एक ही मार्ग पर या उसी मार्ग के कुछ हिस्सों पर एक साथ जुलूस निकालने का निर्णय लेते हैं , तो आयोजकों को पहले से एक-दूसरे से संपर्क करना चाहिए और जुलूसों के बीच टकराव और यातायात व्यवधान से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सहमत होना चाहिए। उचित व्यवस्था करने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद ली जा सकती है।
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मार्च में भाग लेने वाले लोग ऐसी वस्तुएं लेकर न चलें जिनसे भड़काऊ कार्रवाई हो सकती है।
अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं या सदस्यों के पुतले लेकर चलना, सार्वजनिक रूप से ऐसे पुतले जलाना और इस तरह के अन्य प्रदर्शन दंडनीय अपराध हैं। राज्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार गतिविधियों को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अत्यधिक सतर्क रहने का भी निर्देश दिया।
