@ चंडीगढ़ पंजाब :-
पंजाब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ने एक केस की सुनवाई के दौरान PIO-कम-ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, अबोहर के खिलाफ वारंट जारी किया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए, पंजाब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि हाकम सिंह, पुत्र अमर सिंह निवासी गाँव रामगढ़, तहसील अबोहर द्वारा दायर अपील केस नंबर 6508/2023 में, कमीशन ने अंतरप्रीत सिंह PIO-कम-ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, अबोहर के खिलाफ 19 मार्च, 2026 को कमीशन के सामने पेश होने का वारंट जारी किया है।
एस. हरप्रीत सिंह संधू ने कहा कि इस केस में अब तक हुई 5 सुनवाई में कमीशन के निर्देशों के बावजूद अंतरप्रीत सिंह गैरहाजिर रहे। उन्होंने कहा कि कमीशन ने रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट को अंतरप्रीत सिंह की सैलरी अटैच करने के भी आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि अब इस मामले में कमीशन ने RTA एक्ट 2005 के सेक्शन 18 (3) (a) के तहत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, फाज़िल्का को ऑर्डर जारी किया है कि वे अंतरप्रीत सिंह PIO-कम- ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, अबोहर के खिलाफ इन वारंट की एक कॉपी सर्व करें और केस की अगली तारीख 19 मार्च, 2026 को कमीशन के सामने पेश होने के निर्देश दें।
