@ चंडीगढ़ हरियाणा :-
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार दादूपुर नलवी नहर के मुद्दे पर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादुपुर नलवी के बारे में है ही नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 76 पेज के फैसले में उच्च न्यायालय ने दादुपुर नलवी नहर दोबारा बनाई जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस फैसले को एक बार खुद पढ़ लें।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि एडवोकेट जनरल, हरियाणा ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20-12-2024 के फैसले पर राय दी है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस.एल.पी दायर करके चुनौती देने योग्य है, उस हद तक जहां 2013 के अधिनियम की धारा 101ए को रद्द किया गया है।