टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहन चालकों से उपयोगकर्ता शुल्क वसूली के संबंध में फर्जी खबरों पर स्पष्टीकरण

@ नई दिल्ली :-

टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहन चालकों से टोल शुल्‍क के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही फर्जी खबरों के संदर्भ में, एनएचएआई स्पष्ट करना चाहता है कि देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे पर स्थित टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहन चालकों से कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार लिया जाता है और दोपहिया वाहनों से टोल शुल्क लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नियमों के अनुसार टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क चार या अधिक पहिया वाहनों से लिया जाता है, जिसमें कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन/हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस/बस या ट्रक/भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट (ईएमई) या मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (तीन से छह एक्सल)/बड़े वाहन (सात या अधिक एक्सल) जैसी श्रेणियां शामिल हैं।

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