नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे संचार साथी मोबाइल ऐप और पोर्टल का उपयोग करें

@ नई दिल्ली :-

भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी के तेज़ विकास के साथ, उपकरणों के अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान नंबर जैसे दूरसंचार पहचानकर्ताओं का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। नागरिकों और दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए, केंद्र सरकार ने इन विशिष्ट उपकरण पहचानकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ और इनके दुरुपयोग के विरुद्ध कानूनों को और मज़बूत किया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सभी नागरिकों को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत सख्त कानूनी प्रावधानों की याद दिलाई जो छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई नंबर वाले उपकरणों को बदलने या उपयोग करने पर रोक लगाते हैं।

प्रमुख कानूनी प्रावधान:

  • दूरसंचार अधिनियम, 2023 में मोबाइल हैंडसेट और अन्य उपकरणों के आईएमईआई (अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचाननंबर सहित दूरसंचार पहचानकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
  • धारा 42(3)(सीविशेष रूप से दूरसंचार पहचानकर्ताओं से छेड़छाड़ पर रोक लगाती है, जबकि धारा 42(3)(ईधोखाधड़ी, छल या छद्मवेश के माध्यम से ग्राहक पहचान मॉड्यूल (सिमया दूरसंचार पहचानकर्ता प्राप्त करने पर रोक लगाती है।
  • धारा 42 (3) (एफमें कहा गया है कि मोबाइल हैंडसेट, मॉडेम, मॉड्यूल, सिम बॉक्स आदि जैसे किसी भी रेडियो उपकरण को जानबूझकर अपने पास रखना, यह जानते हुए कि इसमें अनधिकृत या छेड़छाड़ किए गए दूरसंचार पहचानकर्ताओं का उपयोग किया गया है, भी एक अपराध है।
  • नियमों के उल्लंघन के लिए दंड में तीन साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों शामिल हैं। ये अपराध अधिनियम की धारा 42(7) के तहत संज्ञेय और गैरजमानती हैं। धारा 42(6) में ऐसे अपराधों को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने वालों के लिए समान दंड का प्रावधान है।
  • दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षानियम, 2024 किसी भी व्यक्ति को आईएमईआई में परिवर्तन करने या ऐसे उपकरण का उपयोग/उत्पादन/अधिग्रहण करने से रोकता है जिसमें आईएमईआई को बदला जा सकता है।

नागरिकों को निम्न चीजों से बचना चाहिए:

  • छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई नंबर वाले मोबाइल उपकरणों का उपयोग करना
  • मॉडेम, मॉड्यूल, सिम बॉक्स आदि जैसे उपकरणों का उपयोग, खरीद या संयोजन करना, जिनमें कॉन्फ़िगर करने योग्य या छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई हों
  • नकली दस्तावेजों, धोखाधड़ी या छद्मवेश के माध्यम से सिम कार्ड प्राप्त करना
  • अपने नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड को अन्य लोगों को हस्तांतरित करना या सौंपना जो उनका दुरुपयोग कर सकते हैं​
  • ऐसे मोबाइल एप्लिकेशन या वेबसाइट का उपयोग करना जो कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) या अन्य दूरसंचार पहचानकर्ताओं को संशोधित करते हैं

जो नागरिक अपने नाम पर सिम कार्ड खरीदते हैं और साइबर धोखाधड़ी में दुरुपयोग के लिए दूसरों को देते हैं, उन्हें भी अपराधी माना जाएगा।

नागरिकों को पता होना चाहिए कि छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई नंबर वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना, धोखाधड़ी से सिम कार्ड हासिल करना, या अपने सिम कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को देना या हस्तांतरित करना जो साइबर धोखाधड़ी के लिए उनका दुरुपयोग करता है, गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मूल उपयोगकर्ता को भी अपराधी माना जा सकता है, अगर उनके नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड का बाद में दुरुपयोग किया जाता है।

रिपोर्टिंग और सत्यापन

नागरिक https://ceir.sancharsaathi.gov.in/Device/SancharSaathiKym.jsp पर संचार साथी पोर्टल या ब्रांड नाम, मॉडल नाम और निर्माता की जानकारी प्रदर्शित करने वाले संचार साथी मोबाइल ऐप का उपयोग करके आईएमईआई विवरण सत्यापित कर सकते हैं। सरकार ने संचार साथी पहल भी लागू की है, जो नागरिकों को अपने मोबाइल कनेक्शन सत्यापित और सुरक्षित करने के लिए डिजिटल उपकरण प्रदान करती है। सरकार ने दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित दूरसंचार परितंत्र सुनिश्चित करने के लिए सख्त जांच व्यवस्था लागू की है।

अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करने से नागरिकों को दूरसंचार धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलती है और सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित दूरसंचार वातावरण सुनिश्चित होता है।

नागरिक विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए www.sancharsaathi.gov.in पर संचार साथी पोर्टल पर जा सकते हैं या संचार साथी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं:

एंड्रॉइड के लिए :

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dot.app.sancharsaathi

iOS के लिए : https://apps.apple.com/app/sancharsaathi/id6739700695

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