डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 740 किलो गांजा-चरस जब्त, 13 तस्कर गिरफ्तार

@ नई दिल्ली :-

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ खुफिया जानकारी पर आधारित अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए, पिछले पखवाड़े देश भर में आठ महत्वपूर्ण अभियान चलाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त की गई है। साथ ही एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई वस्तुओं में 709.6 किलोग्राम गांजा , 24.5 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रोपोनिक गांजा और 5 किलोग्राम चरस शामिल हैं।

8 सितंबर 2026 को खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक अभियान में, डीआरआई के अधिकारियों ने रायपुर के पास ओल्ड धमतारी रोड पर विशाखापत्तनम से आ रहे दो ट्रकों के लोडिंग क्षेत्र में रखे 10 बोरों में छिपाए गए 61 पैकेट बरामद किए, जिनमें गांजा होने का संदेह था। फील्ड परीक्षण में गांजे की मौजूदगी की पुष्टि हुई। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कुल 375.95 किलोग्राम गांजा, दोनों ट्रकों के साथ जब्त कर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इससे पहले, 26 अगस्त 2026 को, डीआरआई अधिकारियों ने रायपुर के पास रोके गए एक ट्रक में छिपाया गया लगभग 124 किलोग्राम गांजा जब्त किया था। ट्रक को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

5-6 सितंबर 2026 के दौरान चलाए गए एक अन्य अभियान में, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, डीआरआई के अधिकारियों ने पीछा करने के बाद पटना के पास औरंगाबाद-पटना राजमार्ग पर एक ट्रक को रोका। इस दौरान, अधिकारियों पर हमला किया गया, जिसमें एक अधिकारी घायल हो गया, जबकि ट्रक का चालक भागने में सफल रहा। वाहन की तलाशी लेने पर चालक के केबिन के पीछे एक गुप्त स्थान मिला, जहां से गांजे के 90 पैकेट बरामद किए गए। कुल 140.5 किलोग्राम गांजा और ट्रक को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत जब्त कर लिया गया।

01/02 सितम्बर 2026 को, पंजाब के लुधियाना के पास डीआरआई के अधिकारियों ने एक संदिग्ध वाहन को रोका और तलाशी लेने पर लगभग 69 किलोग्राम वजन के 67 पैकेट गांजा बरामद किया। ये पैकेट वाहन के फर्श में विशेष रूप से बनाए गए गड्ढों में छिपाए गए थे। जब्त किए गए पदार्थ और उसके परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर लिया गया और दो लोगों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।

3 सितंबर 2026 को, विशिष्ट सूचना के आधार पर, डीआरआई के अधिकारियों ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य डिब्बे में यात्रा कर रहे तीन लोगों को पकड़ा। तलाशी लेने पर लगभग 5 किलोग्राम चरस ( हशीश ) बरामद हुई, जिसे दो यात्रियों ने अपनी जांघों के चारों ओर घुटने के आकार के आवरण में लपेटकर और अपनी साड़ियों के अंदर छिपा रखा था। जांच से पता चला कि चरस नेपाल से तस्करी करके लाई गई थी। बरामद चरस/हशीश को जब्त कर लिया गया और तीनों व्यक्तियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

इसके अतिरिक्त, पिछले 15 दिनों में, तीन अलग-अलग अभियानों में डीआरआई के अधिकारियों ने हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर वियतनाम के हनोई और थाईलैंड के बैंकॉक से आने वाले 3 यात्रियों को रोका, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 24.6 किलोग्राम उच्च क्षमता का गांजा जब्त कर तीन व्यक्तियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।

इन अभियानों से पता चलता है कि डीआरआई सड़क, रेल और हवाई मार्गों के माध्यम से मादक दवाओं की तस्करी को बाधित करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से बनाए गए वाहन के गुप्त कक्षों, गुप्त डिब्बों और यात्रियों के सामान में छिपाई गई खेपें भी शामिल हैं।

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