मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने खरीफ 2024-25 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी

@ चंडीगढ़ पंजाब

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को खरीफ 2024-25 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी, जिसके तहत राज्य खरीद एजेंसियों (पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप और पीएसडब्ल्यूसी) द्वारा खरीदे गए धान को कस्टम मिल्ड चावल में परिवर्तित किया जाएगा और इसे केंद्रीय पूल में भेजा जाएगा।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन सीजन 2024-25 एक अक्टूबर 2024 से शुरू होगा और धान की खरीद 30 नवंबर 2024 तक पूरी होगी। खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के दौरान खरीदे गए धान को राज्य में स्थित पात्र चावल मिलों में संग्रहित किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब हर साल खरीफ विपणन सीजन शुरू होने से पहले कस्टम मिलिंग नीति जारी करता है ताकि राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान की भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार मिलिंग की जा सके।

खरीफ 2024-25 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति के प्रावधानों के अनुसार, विभाग द्वारा चावल मिलों को समय पर मंडियों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। आरओ योजना के तहत चावल मिलर्स को धान का आवंटन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित होगा। धान को पात्र चावल मिलों में उनकी पात्रता और राज्य एजेंसियों और चावल मिलर्स के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। चावल मिल मालिक नीति और समझौते के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक भंडारित धान का बकाया चावल वितरित करेंगे।

उद्योगपतियों के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रसंस्करण शुल्क में सात स्लैब शुल्क संरचना शुरू करके कमी की गई

राज्य के औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल में, मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यावरण मंजूरी देने के लिए सात स्लैब आधारित प्रसंस्करण शुल्क संरचना शुरू करके पर्यावरण मंजूरी प्रसंस्करण शुल्क को कम करने की भी मंजूरी दी। पंजाब राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी देने के लिए प्रसंस्करण शुल्क कुल परियोजना लागत का 10,000 रुपये प्रति करोड़ है, जिसमें भूमि, भवन, बुनियादी ढांचे और संयंत्र और मशीनरी की लागत शामिल है।

राज्य में बांधों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़े कदम के तहत, मंत्रिमंडल ने 281 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण II और चरण- III को भी मंजूरी दे दी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना विश्व बैंक के समर्थन और सहयोग से चलाई जाएगी और इसका उद्देश्य राज्य भर में बांधों को मजबूत बनाना है।

इन 281 करोड़ रुपये में से 196.7 करोड़ रुपये जो कि परियोजना लागत का 70% है, ऋण के रूप में लिया जाएगा और लागत का 30% जो कि लगभग 84.3 करोड़ रुपये है, राज्य सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। पंजाब भोंडेदार, बुटेमार, दोहलीदार, इंसार, मियादी, मुकरारिदार, मुंधीमार, पनही कदीम, सौंजीदार या तरद्ददकार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2023 को मंजूरी दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने पंजाब भोंडेदार, बुटेमार, दोहलीदार, इंसार, मियादी, मुकरारिदार, मुंधीमार, पनही कदीम, सौंजीदार या तरद्ददकार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2023 को भी मंजूरी दी।

यह उपाय कृषि सुधारों का हिस्सा है, ताकि ऐसी भूमि के जोतने वालों को सशक्त बनाया जा सके, जो ज्यादातर समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। ये काश्तकार कई वर्षों से जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर काबिज हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकार के तौर पर उन्हें अपने अधिकार मिलते रहे हैं। हालांकि, चूंकि वे मालिक के रूप में दर्ज नहीं थे, इसलिए वे न तो फसल ऋण के लिए वित्तीय संस्थानों तक पहुंच सकते थे और न ही आपदा राहत प्राप्त कर सकते थे।

मंत्रिमंडल ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, पुलिस स्टेशनों और अन्य एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमणों, यदि कोई हो, को हटाने और/या नियमितीकरण के लिए नीति तैयार करने के लिए भी अपनी सहमति दी।

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