@ नई दिल्ली :-
दिल्ली में अब ई रिक्शा चालकों को 10 दिन की ट्रेनिंग के बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने DL के लिए ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया है।

DL का आवेदन करने के बाद अब 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट के रूप में लगाना पड़ेगा और सर्टिफिकेट लगाने पर ही लाइसेंस मिलेगा। इस बारे में दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
सरकार का यह फैसला उस समय आया है जब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आए दिन ई-रिक्शा के कारण सड़क हादसे हो रहे हैं। ई-रिक्शा से होने वाले हादसों को रोकने के लिए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम में सिखाया जाएगा कि सड़क पर ई-रिक्शा कैसे चलना है, पार्किंग, इंटरसेक्शन और रात में कैसे चलना है, किन बातों का ध्यान रखना है, यह सब सिखाया जाएगा।
इसके अलावा ब्रेक फेल होना, टायर फटना, पहिए में आग लगना, जैसी घटनाओं से निपटने के बारे में भी ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग का मानना है कि इससे ई-रिक्शा वालों की सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी बढ़ेगी और ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही ई रिक्शा के कारण सड़कों पर लगने वाले जाम के साथ-साथ हादसों में भी कमी आएगी।
