@ तिरूवनंतपुरम केरल :-
राज्य परिवहन आयुक्त नागराजू चक्किलम ने कहा कि इस्तेमाल किए गए वाहन खरीदने या बेचने के इच्छुक लोगों को केवल अधिकृत इस्तेमाल किए गए वाहन डीलरों के माध्यम से ही लेन-देन करना चाहिए। वर्तमान में, बाजार में कई इस्तेमाल किए गए वाहन डीलर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे डीलरों से वाहन खरीदना या बेचना धोखाधड़ी का कारण बन सकता है।

वाहन बेचते समय, केवल अधिकृत डीलर ही कानूनी रूप से पुराने मालिक से अधिकृत प्रयुक्त वाहन डीलर और फिर नए खरीदार को स्वामित्व हस्तांतरित कर सकते हैं। वाहन बेचने के बाद भी यदि स्वामित्व दस्तावेजों में हस्तांतरित नहीं होता है, तो यह एक बड़ा जोखिम है।
ऐसी स्थिति में पुराने मालिक उस वाहन का उपयोग करके की गई अवैध गतिविधियों , चालानों और वाहन दुर्घटनाओं के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होंगे।
यदि लेन-देन सीधे व्यक्तियों के बीच किया जाता है , तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन की आरसी बुक, बीमा, कर आदि दस्तावेज सटीक हों और स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित हो जाए।
सेकंड हैंड/यूज्ड कार डीलरों से अपने पुराने वाहन खरीदते या बेचते समय, आम जनता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास फॉर्म 29B में अधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र हो। वाहन का स्वामित्व अस्थायी रूप से वाहन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म 29C द्वारा संबंधित डीलर को हस्तांतरित किया जाना चाहिए ।
वाहन खरीदने या बेचने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित डीलर के पास मोटर वाहन विभाग द्वारा जारी वैध डीलर का प्रमाण पत्र हो। जिन डीलरों को यह प्रमाण पत्र प्राप्त है, उनकी सूची https://mvd.kerala.gov.in पर देखी जा सकती है ।
