@ नई दिल्ली :-
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वर्ष 2008 में हुए भूमि खरीद मामले से जुड़े धन शोधन प्रकरण में जमानत दे दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद रॉबर्ट वाड्रा अदालत में पेश हुए। ईडी का आरोप है कि गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में लगभग साढ़े तीन एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त में अनियमितताएं हुई थीं। जांच एजेंसी के अनुसार इस सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन और भूमि हस्तांतरण में कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन किया गया।
अदालत में सुनवाई के दौरान वाड्रा पक्ष ने जांच में सहयोग करने और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने की बात कही। इसके बाद अदालत ने उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी।
यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब 10 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।
