@ नई दिल्ली :-
केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगाए जाने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में एक बार फिर कटौती की है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गई हैं और अगले दो सप्ताह तक लागू रहेंगी।

नई व्यवस्था के तहत डीजल के निर्यात पर शुल्क 20 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एटीएफ पर निर्यात शुल्क 15 रुपये से घटाकर 10.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। इस तरह डीजल पर 4 रुपये और एटीएफ पर 4.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती हुई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क पहले की तरह 0.50 रुपये प्रति लीटर ही रहेगा।
सरकार ने इससे पहले 16 सितंबर को भी विंडफॉल टैक्स में कमी की थी। उस समय डीजल पर 5 रुपये और एटीएफ पर 4 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। 1 सितंबर से अब तक डीजल पर कुल 9 रुपये और एटीएफ पर 8.50 रुपये प्रति लीटर की कमी की जा चुकी है।
सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विंडफॉल टैक्स की दरों की समीक्षा करती है। ताजा कटौती से तेल निर्यात करने वाली कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
