पाकुर मे श्रम विभाग के द्वारा चलाया गया बाल श्रम विमुक्ति सह जागरुकता अभियान

@ पाकुर झारखंड :-

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा सोनाजोड़ी, तोड़ाई एवं मोहनपुर चौक के विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं होटल आदि में बाल श्रम विमुक्ति एवं जागरुकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठानों में धारा-12 क के तहत सूचना प्रदर्शित कराई गई।

श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी श्री गिरीश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं खतरनाक नियोजन में 14-18 वर्ष तक के बच्चो का नियोजन प्रतिषेध है। उल्लंघन की स्थिति में नियोजक पर 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्मना अथवा 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है। जिले में बाल श्रम को रोकने के लिए निरन्तर कारवाई जारी रहेगी। इस अभियान में श्रम विभाग के विकास कुमार गुप्ता, अमजद खान एवं चाइल्ड लाइन के कर्मी शामिल थे।

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