केन्‍द्र सरकार की लेन-देन के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी

@ नई दिल्ली

भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए 7.32% सरकारी प्रतिभूति  2030, (ii) लाभ आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए नई सरकारी प्रतिभूति  2039, और (iii) मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए 7.30% सरकारी प्रतिभूति 2053 की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है।

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 12 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को संचालित की जाएगी।

प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्‍यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 12 अप्रैल, 2024 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नीलामियों के परिणाम की घोषणा 12 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 15 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को किया जाएगा।

ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र

दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी केन्‍द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।

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