भ्रष्टाचार पर सख्त राजस्थान सरकार दो अधिकारियों की सेवा समाप्त, नौ सेवानिवृत्त अफसरों की पेंशन रोकी

@ जयपुर राजस्थान :-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन को प्राथमिकता देते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के अंतर्गत लंबित कुल 38 प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, लंबी अनधिकृत अनुपस्थिति एवं भ्रष्टाचार से जुड़े दो सेवारत अधिकारियों को सेवा से हटाने और पदच्युत करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 7 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत 5 प्रकरणों में विस्तृत जांच और अनुसंधान की अनुमति भी दी गई है। वहीं, 11 अधिकारियों के खिलाफ CCA नियम-16 और 2 अधिकारियों के खिलाफ CCA नियम-17 के तहत वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने की सजा दी गई है, जिनमें कुछ मामले संचयी प्रभाव से हैं।

सेवानिवृत्त अधिकारियों के लंबित मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने 9 अधिकारियों की पेंशन आंशिक या पूर्ण रूप से रोकने की कार्यवाही को मंजूरी दी है। साथ ही, 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्षों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ भी अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियम, 1969 के तहत नियम-08 के अंतर्गत पेंशन रोकने की अभिशंसा केंद्र सरकार को भेजी गई है।

इसके अतिरिक्त, CCA नियम-34 के तहत दो अधिकारियों की पुनर्विलोकन याचिकाएं निरस्त कर दी गई हैं, जिससे पूर्व में दी गई सजा यथावत रहेगी। वहीं विभागीय जांच के दो प्रकरणों में आरोपित अधिकारियों को राहत प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री शर्मा के इस फैसले को प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह निर्णय राज्य सरकार की उन प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है जो भ्रष्टाचार उन्मूलन और सेवा अनुशासन को सर्वोच्च मानती हैं।

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